हाई कोर्ट का फैसला पति-पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है तो…
यह जस्टिस विवेक जैन ने फैसला (MP High Court 2024)सुनाते हुए एक महिला कर्मचारी से पैसे वसूलने का आदेश भी रद्द कर दिया गया है।
MP High Court 2024 आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला कर लिया है जी हां बताया जा रहा है कि यहां पर पति-पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में होते हैं तो सिर्फ ऐसे में एक को ही किराया भत्ता दिया जाएगा आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है जिसमें सुनाया गया है कि यदि पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो इसमें से सिर्फ एक को ही किराया गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
जी हां यह जस्टिस विवेक जैन ने फैसला सुनाते हुए एक महिला कर्मचारी से पैसे वसूलने का आदेश भी रद्द कर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि नगर पालिका में काम करने वाली पुष्पा सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका को दायर किया था जिसमें बताया जा रहा था कि अपने किराया भत्ता आदेश को रद्द करने से पहले दिए गए पैसे वापस मांगने के आदेश को चुनौती भी दे दी गई थी।
महिला कर्मचारी की याचिका
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें पुष्पा सिंह ने अपनी याचिका में बताया है कि उनके पति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में काम करते हैं जी हां और उनको कंपनी ने फ्री में घर भी दिया है जिसमें फ्री बिजली का बिल देना जिसमें सिर्फ बिजली का बिल देना पड़ता है। वरना कंपनी की ओर से घर का किराया भी किराया नहीं मिलता है।
सिर्फ एक को मिलेगा किराया भत्ता
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की याचिका में उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह नियमों के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी या कोई निगम मंडल में नौकरी करते हैं तो इसमें मात्र एक को ही किराया भत्ता मिल सकता है जी हां संपत्ति रहते एक ही मकान में आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जस्टिस जैन नेपाली नगर पालिका के आदेश को रद्द भी कर दिया है।
और यह पुष्पा सिंह को पूरा किराया बता देने का आदेश दे दिया है बताया जा रहा है कि यह कोर्ट ने कहां है कि या चिक करता के पति को फ्री में घर मिला हुआ है और उसके लिए उन्हें किराया भत्ता नहीं मिल सकता है और इसमें दोनों पति-पत्नी एक ही घर में रहते हैं तो उसके लिए नियमों के हिसाब से याचिकाकर्ता किराया भत्ता पाने का हकदार होता है या मामले में पुष्पा सिया की और वकील दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की है।