मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती में अब सिर्फ होशियार कैंडिडेट का होगा सिलेक्शन हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
हाई कोर्ट सहित आगामी सभी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित पदों पर मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन भी रहेगा
MP Sarkari Bharti High Court Decision: मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती में अब सिर्फ होशियार कैंडिडेट का होगा सिलेक्शन हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यहां बुधवार को सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 सहित अन्य सभी चयन परीक्षाओं के याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दी गई थी।
जी हां बताया जा रहा है कि वही आज अनारक्षित पदों पर मेरिट के उम्मीदवारों के सिलेक्शन का फैसला भी सुना दिया गया है जी हां यहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है।
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जिसमें हाई कोर्ट सहित आगामी सभी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित पदों पर मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन भी रहेगा और न्यायालय में सिविल भर्ती परीक्षा 2022 सहित अन्य सभी चयन परीक्षा याचिका के अंतिम फैसले के अधीन करती थी और इसमें आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया।
याचिका के फैसले के अधीन सभी भारती
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई को 20 नवंबर को किया गया था जिसमें हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए हाई कोर्ट सहित प्रदेश की सभी भारतीय याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दी गई थी।
लेकिन यहां शाम को 4:45 पर फूल कोर्ट मीटिंग के बाद याचिका को फिर 21 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट भी किया गया था जिसमें वकीलों को मोबाइल पर शाम 7:30 बजे सूचना देता गई थी ।
हाई कोर्ट का फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट में याचिका पर 12:00 बजे सुनवाई हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश मूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने हाई कोर्ट को शासन के अधिवक्ता से कहां किया याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु पर कोर्ट ने 1 में 2024 को फैसला सुना दिया है।
जिसमें बताया है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 7 अप्रैल 2022 को पारित फैसले को अबहेड कर दिया गया और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चयन परीक्षा के प्रतीक चरण में अनारक्षित पदों को सभी वर्गों के प्रति भावना अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा।
इन कैंडिडेट का होगा सिलेक्शन
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस याचिका को लंबित रख करके आरक्षित वर्ग में युवाओं की भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जा सकता इस हाई कोर्ट की खंडपीठ नइ याचिका को आखिरी रूप में निराकरात करते स्पष्ट कर दिया गया।
कि हाई कोर्ट सहित प्रदेश की आगामी समस्त भारतीयों में चयन परीक्षा के हर चरण में अक्षत पद सिर्फ और सिर्फ प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे भलाई हो कोई भी वर्ग की हो।
जाने हाई कोर्ट बेंच ने क्या कहा
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट ने फैसला पारित करते हुए जस्टिस से नागौर और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच द्वारा एक याचिका को पारित करते हुए फैसला दिनांक का 2 जनवरी 2023 को कानून तथा सामाजिक न्याय के समस्त नहीं पाया।
और तत्कालीन चीफ जस्टिस रवि मालीमार्ट और विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा यह एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और कानून संबंध नहीं पाते हुए पटाक्षित कर दिया गया।
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