सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: नए ट्रांसफर और पोस्टिंग नियम, जानें कैसे करें आवेदन

सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं और अपने ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं, तो आपको ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने का नया अवसर मिल रहा है।

Transfer Posting New Rule : बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी नई नीति जारी की है। इस नए आदेश के तहत, अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं और अपने ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं, तो आपको ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने का नया अवसर मिल रहा है।

क्या है नया आदेश

बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में ट्रांसफर नीति में बदलाव किया है। पहले, 7 से 20 नवंबर 2024 तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने उस नीति को रद्द कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होनी थी और 1 से 10 जनवरी 2025 के बीच शिक्षकों को नई स्कूलों में जॉइनिंग दी जानी थी। लेकिन अब यह प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और जो शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे, उनके आवेदन भी रद्द माने जाएंगे।

किसे मिलेगा ट्रांसफर

नए आदेश के मुताबिक, यदि कोई शिक्षक विशेष समस्या या कठिनाई से जूझ रहा है, तो वह 1 से 15 दिसंबर 2024 तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन कर सकता है। खासतौर पर जो शिक्षक किसी स्वास्थ्य, पारिवारिक या अन्य गंभीर समस्या के कारण ट्रांसफर चाहते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए इच्छुक शिक्षक को 1 से 15 दिसंबर 2024 तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, और इसके लिए आपको पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

नए नियमों से क्या बदलने वाला है

  • फिलहाल कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं: केवल विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे, जैसे कि स्वास्थ्य या पारिवारिक समस्याएं।
  • आवेदन की नई तारीख : जो शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे, उनके आवेदन अब रद्द माने जाएंगे। नई आवेदन तिथि 1 से 15 दिसंबर तक है।
  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन: पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा और फिर संबंधित विवरण भरने होंगे।

क्या बदलाव आ सकता है आपके ट्रांसफर में

इस बदलाव से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिन्हें अपने स्थानांतरण के लिए विशेष कारणों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में ट्रांसफर की कोई संभावना नहीं होगी, जिससे कई शिक्षक जो अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर चुके थे, वे अब अपने आवेदन को रद्द समझ सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए ट्रांसफर और पोस्टिंग नियम सरकारी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट हैं। अगर आप अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं और आपके पास विशेष कारण हैं, तो अब आपके पास 1 से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने का मौका है। इस नए आदेश से कई शिक्षक अब राहत महसूस करेंगे, जबकि अन्य को इससे निराशा हो सकती है।

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Alok Singh

मेरा नाम आलोक सिंह है मैं भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर से हूं ।और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आया था ।मुझे पत्रकारिता मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का 20 वर्ष का अनुभव है खबरों को प्रमाणिकता के साथ लिखने के हुनर में माहिर हूं।

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