Teacher Recruitment Rules Amendment: शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने दिए एमपी सरकार को निर्देश जानिए

हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियम में संशोधन करके दो-तीन दिन के अंदर हाई कोर्ट को सूचित कर दे

Teacher Recruitment Rules Amendment: जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया है कि वह तुरंत ही हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियम में संशोधन करके दो-तीन दिन के अंदर हाई कोर्ट को सूचित कर दे।

जी हां बताया जा रहा है कि यह 17 दिसंबर को राज्य की सरकार को करें निर्देश दिए हैं जिसमें न्यायालय ने यहां निर्देश के मुताबिक नियमों के उल्लंघन तथा शिक्षकों की नियुक्ति में भेदभाव के चलते दिया गया है।

योग्यता में छूट देने का नियम संशोधित

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह हाईकोर्ट ने यह कहा है कि नियमों के द्वितीय श्रेणी के अंक पत्र को एनसीटीई के मानकों के मुताबिक यहां संशोधित किया जाए और उसी के साथ में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण अधिनियम की धारा 4 ए के अंतर्गत योग्यता में छूट देने का नियम भी संशोधित किया जाए ।

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यह आदेश याचिकर्ताओं के पक्ष में दिया गया है बताया जा रहा है कि जिन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनके अंक सूची में तृतीय श्रेणी अंक होने की वजह से नियुक्ति नहीं दी गई जबकि उन जैसे कई अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में अंक के बाद नियुक्ति देती है।

कोर्ट की नाराजगी और निर्देश

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस पर कोर्ट ने यह कहा है कि 50% से कम अंक वाले 448 अभ्यर्थियों को या तो बाहर कर दिया जाए या फिर याचिका कर्ताओं को नियुक्ति दी जाए ।

न्यायालय ने यहां मुद्दे पर राज्य की सरकार को कई मौके दिए लेकिन अब 13 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत जानकारी और पर्याप्त पाई गई है जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि खाली पदों पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 50% से कम अंक वाले सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी जाए और पुनः संशोधित नियमों के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो।

जाने प्रकरण की अगली सुनवाई कब

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को होगी जिसमें याचिका कर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर वृंदावन तिवारी अमित खत्री पुष्पेंद्र शाह और राम भजन लोदी ने पैरवी की बताया जा रहा है।

इस मामले में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा 2021 से 2024 तक के एनसीटीई के नियमों के खिलाफ में करीब 18000 से ज्यादा हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है।

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Shailendra

I am Shailendra, I have done my B.Com from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur. After graduating in B.Com (Computer Science), I have also done LLB. I keep myself informed about the country, world and social concerns and I am fond of writing. I like writing good articles.

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