Trending

भारत में इस राज्य के लोगो का नही देना पड़ता Income Tax जानिये क्यों

यह भारत में सिर्फ (Income Tax Free State in India)एक ही राज्‍य है जिसे Tax Free State के तौर पर जाना जाता है।

Income Tax : आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह अब देश में ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। जी हा और उन लोगों की आय इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है, जिनके लिए अब यह इनकम टैक्‍स को भरना जरूरी है। जी हा यह इनकम (Income Tax Free State in India)टैक्स एक्ट, 1961 देश में टैक्स फाइलिंग को अनिवार्य बनाता है।

यह भी पढिए………..आसमान से टूटकर गिरा सोने का भाव! गिरावट देख मची लूट, देखे खबर

लेकिन उसमे क्‍या आपको पता है कि यह भारत में एक राज्‍य ऐसा भी है जिसको अपनी आय पर किसी तरह का कोई भी इनकम टैक्‍स को नहीं देना होता है जी हा और यह राज्‍य के लोग को यदि सालाना करोड़ों रुपए भी कमा लें तो भी इनकम टैक्‍स के रूप मे आयकर विभाग इनसे 1 रुपया भी नहीं वसूल (Income Tax Free State in India)सकता.लास्ट तक देखे पूरी खबर

इस राज्य में नही लगता टेक्स

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह भारत में सिर्फ एक ही राज्‍य है जिसे Tax Free State के तौर पर जाना जाता है। जी हा और यह राज्‍य का नाम है सिक्किम। जो की यह राज्‍य में रहने वाले लोगों को अपनी कमाई पर एक भी रुपए का इनकम टैक्‍स का नहीं देना होता है। और यह भारतीय(Income Tax Free State in India) संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार, यह सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन के दायरे से भी यह बाहर रखा गया है।

इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह अब इनकम टैक्‍स के मामले में सिक्किम के लोगों को सबसे बड़ी राहत क्यों दी गई है? जिसमे आपको इसकी जानकारी बता देते है की यह अब 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, लेकिन यह सिक्किम इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था

यह भी पढिए………..सरकार दे रही बिना ब्याज के इन महिलाओं को ₹5 लाख, जानिए पात्रता करे आवेदन

कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा, जिसकी यह शर्त को मान लिया गया. और यहां के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत मे इनकम टैक्स से छूट को भी हासिल है। जिसमे आपको बता देते है की यह सिक्किम को संविधान (Income Tax Free State in India)के आर्टिकल 371-एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है।

इसलिए मिलती हें छुट

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह अब Section 10 (26AAA) के तहत मे यह नियम है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से (Income Tax Free State in India)बाहर ही रहेगी, जी हा चाहे वो किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले यह इंटरेस्ट से आई हो या तो फिर वह डिविडेंड से जिसमे कहा गया है

कि यह सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, यह उन्हें इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Free State in India)के Section 10(26AAA) के तहत मे छूट मिलती है।

यह भी पढिए………….मिल गया रक्षाबंधन का तोहफा! जाने क्या क्या मिला गिफ्ट, देखे खबर

Whatsapp Channel को Follow करने के लिए Click करे

Shailendra

I am Shailendra, I have done my B.Com from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur. After graduating in B.Com (Computer Science), I have also done LLB. I keep myself informed about the country, world and social concerns and I am fond of writing. I like writing good articles.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button