पुरानी पेंशन को लेकर हाई कोर्ट का फैसला, खुश हुए कर्मचारी
कर्मचारी दो दशकों (OPS 2024)तक सेवा करता उसके बाद में नियमित होता है तो उसके नियमितीकरण से पहले ही सेवा को भी मेंशन के लिए शामिल किया जाएगा।
OPS 2024: आपको पुरानी पेंशन योजना की जानकारी के लिए बता देते हैं, कि राज्य में नियमित होने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के द्वारा पेंशन मिलने का रास्ता भी (OPS 2024) साफ हो चुका है जी हां हाई कोर्ट ने खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले को भी ले लिया है।
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जिसमें राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए आप सिंगल बेंच के आदेश को मान्यता भी दी गई है यह सिंगल बेंच ने इस मामले में कर्मचारियों के हित में एक फैसले को सुनते हुए अब उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के द्वारा पेंशन के लिए पत्र भी माना गया है और यहां फैसले से राज्य के 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों (OPS 2024)को फायदा भी मिलेगा।
नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाई कोर्ट का यह तर्क को मारने से इनकार कर दिया है कि कोर्ट ने कहा अगर कोई भी कर्मचारी दो दशकों तक के सेवकों करता है और उसके बाद में नियमित होता है तो उसके नियमितीकरण से पहले ही सेवा को भी मेंशन के लिए शामिल (OPS 2024)किया जाएगा।
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कोर्ट के इस न्याय का उल्लंघन माना और यह कहां की अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह न्याय का उल्लंघन जैसे होगा कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को सेवा में लेने की तारीख पर लागू पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए ना कि नियमित होने की तिथि पर ऐसे में 2006 के बाद नियमित होने वाले सभी का अच्छे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का (OPS 2024)फायदा भी मिलेगा
कच्चे कर्मचारियों को रखने की नीति पर विचार
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह कच्चे कर्मचारियों को नित कर्मचारियों को रखने की नीति में संशोधन करके विचार करें जिसमें कोर्ट ने यहां कहा है कि दिल्ली भेजो एडहॉक नियुक्ति के द्वारा से राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर रहा है, जी हां जो की (OPS 2024)सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।
यदि इस निर्देश को राज्य सरकार की चेतावनी के रूप से देखा जाए तो वहां कर्मचारियों के स्थिति और उनके अधिकार पर ध्यान दें और पेंशन संबंधित कुछ सभी नीतियों में सुधार भी किया जाए इससे पहले 2019 में भी एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया था जिसमें शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त (OPS 2024)किया गया था
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उन्होंने आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इससे पहले 2019 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें रोहतक की जय भगवान को 6 अगस्त 1992 को ऐड होकर आधार पर शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त भी कर लिया गया था जिसके बाद में उन्होंने फरवरी 2012 तक की सेवा(OPS 2024) की और उसके बाद में उन्हें नियमित किया गया लेकिन वहां 2015 में रिटायर्ड हो गए
लेकिन जब उनकी पेंशन की गणना की गई तो उनकी पेंशन कच्ची सेवा को शामिल नहीं किया गया था जिसमें यह मामले को कोर्ट में चुनौती भी देती गई थी और 2019 में सिंगल पेज ने उनके पक्ष में एक फैसला भी सुनाया था जिसमें कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का या फैसला एक राहत लेकर आया था और यह (OPS 2024)सुनिश्चित करता है कि वह लंबी सेवाओं के बाद भी उचित पेंशन का फायदा उठा सके
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