सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति निरस्त
साल 2012 में नियुक्ति के मामले में बड़ी कार्यवाही सरकार (Vyapam Scam Update) ने जारी किया नियुक्ति निरस्त करने का आदेश।
Vyapam Scam Update: मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है साल 2012 में व्यापम के माध्यम से हुए आरक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया है आपको बता दें कि व्यापम घोटाले में 12 साल पहले 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति की गई थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कार्यवाही करके निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता अरुण यादव ने किया ट्वीट
मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है जिसमें 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति 12 साल बाद निरस्त होना है इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने नियुक्ति आदेश को ट्वीट करते हुए कहा है कि व्यापम ने 2012 में 198 आरक्षकों के स्थान पर 332 आरक्षकों का चयन किया था जिसमें परिवहन विभाग का 19 सितंबर का आदेश भी ट्वीट किया गया है।
इस आदेश में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रमांक में ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक पदों के स्थान पर नियुक्त पुरुष परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जानी है परिवहन विभाग ने परिवहन आयुक्त को कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं।
सरकार ने जारी किया आदेश
संबंध में परिवहन विभाग मंत्रालय ने 19 सितंबर 2024 को आदेश जारी किया है जिसमें आदेश क्रमांक 1391/1577316/2023/आठ दिनांक 19/9/2024 में उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.8.2023 एवं 22.4. 2024 के अनुक्रमांक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 एक 2014 का पालन सुनिश्चित करने हेतु महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति पुरुष परिवहन आरक्षणों की नियुक्ति निरस्त की जानी है यह आदेश परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिया गया है।