Bhopal Spa Center Raid मामले मे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी हुआ नया आदेश अब स्पा सेंटरों और ब्यूटी पार्लरों मालिकों को करना होगा यह काम
इस छापेमारी में पुलिस ने 68 युवक-युवतियों को पकड़ा, जिनमें कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान यह भी पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी इन स्पा सेंटरों के संचालकों से संपर्क में थे,

- स्पा सेंटर पर छापेमारी के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई
- पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
- नए वेरिफिकेशन आदेश
Bhopal Spa Center Raid : भोपाल में हाल ही में पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के आदेश पर स्पा सेंटरों पर हुई छापेमारी के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद, पुलिस ने नए वेरिफिकेशन आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब स्पा सेंटरों और ब्यूटी पार्लरों के कर्मचारियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य कर दिया गया है।
स्पा सेंटर पर छापेमारी के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई
आपकी जानकारी के लिया बता दे की 4 जनवरी की रात को भोपाल क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के निर्देशन मे बागसेवनिया, एमपी नगर और कमला नगर स्टेशन क्षेत्रों में 15 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की।
इस छापेमारी में पुलिस ने 68 युवक-युवतियों को पकड़ा, जिनमें कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान यह भी पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी इन स्पा सेंटरों के संचालकों से संपर्क में थे, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
स्पा सेंटरों से मिलीभगत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इनमें एक क्राइम ब्रांच का आरक्षक और एक महिला आरक्षक शामिल है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिनकी मिलीभगत सामने आ सकती है।
नए वेरिफिकेशन आदेश
इस छापेमारी के बाद, भोपाल पुलिस ने शहर के सभी स्पा सेंटरों और ब्यूटी पार्लरों के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई भी स्पा सेंटर या ब्यूटी पार्लर अपने कर्मचारियों का वेरिफिकेशन नहीं कराता है और उनकी जानकारी थाने में नहीं देता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नए वेरिफिकेशन आदेश में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। आइए जानते हैं वे आदेश क्या हैं
1. किराएदारों और घरेलू कामकाजी लोगों का वेरिफिकेशन: अब घरों में काम करने वाले नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा।
2. होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वालों की जानकारी देना: होटल, लॉज, और धर्मशालाओं में ठहरने वालों की जानकारी अब पुलिस स्टेशन में देनी होगी।
3. छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की जानकारी: छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के बारे में जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए।
4. निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का सत्यापन: निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का सत्यापन ठेकेदार को करना होगा।
5. ट्रैवल्स की गाड़ी को रेंट पर देने वाले की जानकारी: किराये पर गाड़ी देने वाले ट्रैवल्स ऑपरेटर को पुलिस थाने में जानकारी देनी होगी।
6. प्राइवेट गार्ड एजेंसी का सत्यापन: प्राइवेट गार्ड एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
7. कोरियर सर्विस में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन: कोरियर सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन भी अब अनिवार्य किया गया है।
स्पा सेंटर संचालकों पर कार्रवाई
भोपाल पुलिस ने आशिमा मॉल में चल रहे चार स्पा सेंटरों के संचालकों पर केस दर्ज किया है। इन संचालकों ने अपने कर्मचारियों की जानकारी थाने में नहीं दी थी। यह गंभीर उल्लंघन माना गया और इस पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन का मानना है कि स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था।