कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट, नई तबादला नीति में जानिए क्या होंगे नए नियम, कैबिनेट में लग सकती है मोहर

- 4 साल पहले 2021 में तबादला नीति
- तबादला नीति के लिए प्रमुख बातें
- विभाग की तबादला नीति पर मोहर लगेगी
MP Employees Transfer News : मध्य प्रदेश सरकार अधिकारी कर्मचारियों की तबादला नीति को 4 साल बाद लागू करने वाली है।शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक महेश्वर में सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति पर मोहर लगा दी जाएगी।2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की संशोधन ट्रांसफर नीति 2025 वापस लाई जा रही है। यह नीति सिर्फ राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर ही लागू होगी।
इस नीति का फायदा जिले के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इस नीति के प्रावधानों के अलावा तबादले करने के लिए विभाग को मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने होगा। जिले के कर्मचारियों अधिकारियों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के समन्वय से ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुछ नियम भी लागू की है जिन बातों के आधार पर ही तबादला किए जाएंगे।
4 साल पहले 2021 में तबादला नीति
तबादला नीति 4 साल पहले 2021 में आई थी उसके बाद से तबादला नीति न आने से प्रदेश में कई कर्मचारी अधिकारी परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के समन्वय से दबा ले करने का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दौरे और व्यवस्था के चलते कईफाइल अभी भी पेंडिंग पर हैं।
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मुख्य सचिव अनुराग जैन कई फाइल है वापस लौट चुके हैं बीते दिनों कैबिनेट में अनौपचारिक वार्तालाप में मंत्रियों ने सीएम के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था। कि राज्य में 2021 से तबादला नीति को से प्रतिबंध को नहीं हटाया गया है।प्रशासनिक और व्यावहारिक दृष्टि से तबादले करना आवश्यक हो गया है। नई तबादला नीति जल्द घोषित की जाना चाहिए जिससे कि प्रदेश में ताबड़ ले किया जा सके।
और कर्मचारियों अधिकारियों को राहत मिले इसके बाद ही तय किया जाएगा। कि प्रदेश में राज्य स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के जो जरूरी तबादले हैं। उनको करने के लिए जल्द ही तबादला नीति अपनाई जाएगी। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नीति में मंजूरी दी जा सकती है।
तबादला नीति के लिए प्रमुख बातें
- गंभीर शिकायतें होने पर ही कोई विशेष मामला सामने आने पर अथवा प्रथम दृश्य गंभीर लापरवाही प्रमाणित होने पर।
- गंभीर बीमारी अथवा स्वास्थ्य की शारीरिक मानसिक दिव्यंका के आधार पर ही तबादले किए जा सकते हैं।
- लोकायुक्त संगठन , ईओडब्ल्यू व अथवा पुलिस द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर इसके साथ ही अभी योजना की कार्यवाही शुरू होने पर तबादला किया जा सकता है।
- निलंबन त्यागपत्र सेवानिवृत्ति पदोन्नति क्रमन्नति प्रति नियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक की मृत्यु उपरांत रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिनके संबंध में यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति आवश्यक है।उनके लिए तबादले किया जा सकते हैं।
- न्यायालय ऐसे आदेश का तबादला किया जा सकता है इसके आदेश का पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई और कानूनी विकल्प न बचे।
- यदि कोई अधिकारी पदस्थ किया गया था किसी प्रोजेक्ट में और वह प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो उसका भी तबादला किया जा सकता है।
नई नीति आने तक संशोधित तबादला नीति लागू
प्रदेश में नई सामान्य तबादला नीति आने तक उससे पहले संशोधित तबादला नीति लागू रहेगी कैबिनेट के प्रस्ताव में साफ लिखा गया है कि प्रदेश भर के कर्मचारियों के सवालों से प्रतिबंध हटाने के लिए मैं जून में नई सामान्य तबादला नीति लाई जा सकती है जिससे हर बार की तरह राज्य में जिले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के तबादली किया जा सकते हैं लेकिन उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और मुख्य कारण होने पर ही तबादले किए जाएंगे।
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