इस तारीख से पहले किसान करा ले फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन करा ले, जानिए अंतिम तारीख
रबी मौसम के मुख्य अनाज दलहन. तिलहन फसलों के लिए बीमा की राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगा। और इसके साथ ही शेष प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बहन किया जाएगा।

Prime Minister Crop Insurance Scheme Online Registration Last Date: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को 31 दिसंबर तक अपनी रबी की फसल का बीमा करना है।राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है।इसकी पूरी जानकारी पढ़े।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा रबी की मौसम 2024 -25 के तहत बीमा करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा रबी फसलों के लिए बीमा के पंजीयन की शुरुआत हो गई है। सभी किसान अपनी रबी 2024 25 में फसलों का बीमा कर ले बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। सभी किसान अंतिम तिथि से पहले फसलों का बीमा कर ले।
रबी मौसम के मुख्य अनाज दलहन. तिलहन फसलों के लिए बीमा की राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगा। और इसके साथ ही शेष प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बहन किया जाएगा। सभी किसानों को यह सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि से पूर्व ही रवि की फसल का बीमा पूर्ण कर ले।
फसलों की बीमित राशि
अधिसूचित फसलों के लिए किसानों द्वारा देय राशि, गेंहू के लिए ₹330, संचित गेहूं के लिए 562 रुपया ,चना के लिए 502 रुपया ,और इसके साथ ही मसूर के लिए 390 रुपए प्रति हेक्टर प्रीमियम राशि 1.5% दी जाएगी।इसके साथ ही असंचित गेहूं के लिए ₹22000, संचित गेहूं के लिए 37,500 रुपए , चने के लिए 33,500 और मशहूर के लिए ₹26,000 बीमित राशि है।
सभी किसानों को सूचित किया जाता है की अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें लगाने वाले बटाईदारों और सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए पात्र होगे। यह योजना सभी किसानों के लिए रखी गई है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा जल्द करा ले। फसलों का बीमा जिले की समस्त सरकारी समितियों, ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर, जिले के समस्त बैंक, फसल बीमा ऐप, फसल बीमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जा रहा है।और इसके साथ ही ,एआईसी प्रतिनिधि, पीओएसपी बीमा एजेंट एवं उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, करकबेल, गाडरवारा व सालीचौका के माध्यम से भी किया जाएगा अगर चाहे तो स्वयं कृषक अपनी बीमा पोट्रल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
आपको कृषक पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज भी तैयार करना है इस पंजीयन के लिए आपको भू- अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र (आधार कार्ड) , बैंक पासबुक की छायाप्रति, कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच व सचिव द्वारा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति और इसके साथ मोबाइल नम्बर संलग्न करना होगा।
इसके अलावा आपको केसीसी, ऋणी कृषक गत वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर तक बैंक को देनी होगी।आप इसकी और अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल पर देख सकते है। और जरूरत होने पर हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
किसानों से अपील
किसानों से अपील की है,उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नरसिंहपुर के द्वारा की किसान अपनी फसल का बीमा कर ले।और अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा जरूर ही करा ले।तभी उन्हें लाभ दिया जा सकता है।और जानकारी के लिए आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंश के प्रतिनिधि , क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और समीपस्थ बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो ।
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