सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर लगा ग्रहण! अब समय से पहले रिटायर,जाने केंद्र के निर्देश
सरकारी कर्मचारियों (Gov Job Empolyees)के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा करने के निर्देश को कई बार जारी किए गए हैं।
यह जानकारी के लिए आपको बता देते है की यह अपने निर्देशों का पालन न करने से नाखुश केंद्र ने सभी मंत्रालयों से कर्मचारियों के कामकाज की समय पर समीक्षा करने को कहा गया है जिससे अब यह खराब प्रदर्शन करने वालों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सके।
यह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश में संबंधित मंत्रालयों (Gov Job Empolyees)से यह कहा कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मे आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संस्थानों और सांविधिक निकायों को कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा को करने का निर्देश दें।
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इसके पहले भी जारी किए गए निर्देश
यह खबर मे आपको जानकारी दे देते है की सरकारी कर्मचारियों (Gov Job Empolyees)के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा करने के निर्देश को कई बार जारी किए गए हैं। जिससे अब यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें ‘‘सार्वजनिक हित में सेवा को बनाए रखा जाना चाहिए या उससे यह समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए.’’
डीओपीटी को पेश की जाएगी रिपोर्ट
यह सभी केंद्रीय सरकारी के विभागों मे सचिवों को जारी कीये गए (Gov Job Empolyees)आदेश में यह कहा गया है कि ये प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से बार-बार लगातार से ही अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और उससे संबंध में एक रिपोर्ट डीओपीटी को भी पेश की जाए।
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पालन नहीं कर रहे कर्मचारी
यह जानकारी के अनुसा आपको बता देते है की इसमे (Gov Job Empolyees)विभिन्न मंत्रालय और विभाग उक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसके परिणामस्वरूप अब मूल नियमों -56 (जे)/(आई) और केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 48 या सीसीएस (पेंशन) नियमों (अब, सीसीएस (पेंशन) नियम और 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मे समीक्षा के लिए भी अब सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने में देरी हो रही है।
यह नियम से सरकारी कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा (Gov Job Empolyees)और समयपूर्व सेवानिवृत्ति की नीति तय करते हैं। जी हा और उससे सरकारी कार्यों के करने में दक्षता, मितव्ययिता और गति को भी सुनिश्चित करते हैं।
तत्काल कार्रवाई करने के दिए गए थे निर्देश
यह डीओपीटी ने 27 जून के अपने इस आदेश में यह कहा है की यह ‘‘उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वह मूल/पेंशन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मे समीक्षा(Gov Job Empolyees) के लिए अब कर्मचारियों की पहचान करने के संबंध में भी तत्काल कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के मामले समीक्षा समिति के समक्ष विचार के लिए शीघ्रता से पेश किए जाएं.’’
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