High Court Direction : हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन स्कूलों में नहीं चलेंगी ये बसें
सरकारी व निजी स्कूल की बसों, आटो रिक्शा के लिए व्यापक गाइड लाइन बनाने के भी निर्देश दिए

High Court Direction: यह भी बता देते हैं कि इंदौर के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे को लेकर दायर या चिक दर्ज की है जी हां बताया जा रहा है कि यह याचिका सुनवाई करते हुए सरकार ने स्कूलों को यह 12 वर्ष पुरानी बसों को स्कूल में नहीं चलाया जाएगा।
और यह प्रदेश के सभी जिलों की सरकारी तथा निजी स्कूलों की बसों तथा ऑटो के लिए व्यापक गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं । जी हां बताया जा रहा है कि यहां हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश को शक्ति से पालन करने के आदेश जारी किए हैं।
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अब नहीं चलेगी यह बस
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद में सरकार को 12 साल पुरानी बसों को सरकारी तथा नीचे स्कूलों में नहीं चलने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने स्कूल वर्षों के स्पीड गवर्नर जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा के निर्देश का शक्ति से पालन करने की निर्देश भी जारी कर दिए गए।
दायर याचिका पर सुनाया फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इंदौर में हुए डीसी बस हादसे में चार स्कूल बच्चे तथा ड्राइवर की मौत हो गई थी।
और यहां आपसे को लेकर के हाई कोर्ट में कई जनहित याचिका भी दायर की गई 7 साल पहले डीपीएस स्कूल बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी इसके लिए यहां सरकार ने कदम उठाया गया।