High Court Stays Retirement : हाईकोर्ट की राज्य शासन फटकार मांगा जवाब सेवानिवृत्ति से जुड़ा ही मामला
हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और मध्य प्रदेश सरकार से इसका जवाब भी मांगा गया है।

High Court Stays Retirement:आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक तिवारी के सेवानिवृत्ति का मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और मध्य प्रदेश सरकार से इसका जवाब भी मांगा गया है।
बताया जा रहा है कि यहां जस्टिस आनंद पाठक की एकल पीठ में इस अंतिम आदेश के साथ में राज्य की शान सहित अन्य को नोटिस विचार करके जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और यह एकल्पित ने स्पष्ट कर दिया है।
आगामी आदेश तक के याचिकाकर्ता आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे और उनके स्थान पर श्रीकांत पांडे को प्रभारी बनाए जाने के आदेश पर रोक रहेगी।
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क्या है रिटायरमेंट का मामला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह हाईकोर्ट में इस मामले पर राज्यों उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष भोपाल निवासी अशोक तिवारी की तरफ से दायर किया गया था ।
कि उनकी तरफ से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखा और इसमें याचिका करता अशोक तिवारी की तरफ से अधिवक्ता ने यह बताया कि उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है उसके बाद में 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कैप्टन सेवानिवृत्ति कर दिया है।
और यहां सुप्रीम कोर्ट तथा मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 67 साल का होना चाहिए जिसके लिए याचिका करता को पद से हटाने न केवल मनमाना है बल्कि यहां पहले से और संवैधानिक घोषित किए गए नियम 2020 का उल्लंघन भी है।
कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें आज का करता की तरफ से यह अभी तक लिंक की गई है की याचिका करता के स्थान पर अपेक्षाकृत कनिष्ठ को आयोग का प्रभारी बना दिया है मामले की सुनवाई के बाद में कोर्टेंटरी महानिदेश देते हुए अनामिका को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
वहीं सुनवाई जारी करने का याचिकाकर्ता राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक तिवारी को पद पर बने रहने की आदेश दिया है एकल्पित के मामले की सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में निर्धारित कर दी गई है।
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