अधिकारियों में जागी उम्मीद ,कर्मचारियों के ट्रांसफर 4 साल बाद होंगे ,तबादलों की तारीख की घोषणा

  • कर्मचारियों के ट्रांसफर 4 साल बाद होंगे
  • जरूरतमंद अधिकारी और कर्मचारियों के होंगे तबादले
  • किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई अधिकारी का कार्य पूरा

MP Transfer Policy 2025 : मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों में लगा पाबंदी हटाने वाला है।महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में कम मोहन यादव ने तबादला नीति की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सभी संभागीय मंत्री अपने विभागों में अब तबादला कर सकते हैं।

अगले कुछ दिनों में तबादलों की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि तबादलो से बैन 15 दिनों के लिए हटाया जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर तबादले की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तबादले के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत ही अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।

कर्मचारियों के ट्रांसफर 4 साल बाद होंगे

मध्य प्रदेश में सरकार अधिकारी कर्मचारियों के राज्य स्तर पर 4 साल बाद तबादला नीति को लागू करने जा रही है।राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की तबादला नीति 2021 के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है। जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान चल रहे थे। राज्य सरकार ने इसे संशोधित करके 2025 के लिए नई नीति लाने का निर्णय कर लिया है।

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यह नीति केवल राज्य के अधिकारियों पर लागू की जाएगी  जबकि जिलों के स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस नीति में तबादलों की व्यवस्था की गई है और इसमें सीमित तबादले ही किए जाएंगे ।विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री को समन्वय का प्रस्ताव भेजने होगा।

जरूरतमंद अधिकारी और कर्मचारियों के होंगे तबादले

हम आपको बता दें कि 2021 के बाद तबादले की नीति लागू नहीं की गई है अब 2025 में नई नीति के द्वारा विभागीय मंत्री अपने विभाग के आधिकारिक और कर्मचारियों के तबादले ले कर सकते हैं।लेकिन यह तबादला उन अधिकारियों के किए जाएंगे।जिनकी गंभीर समस्या होगी।

इसके अनुसार उन्हें शारीरिक या मानसिक ,दिव्यंका के आधार पर ही तबादले होंगे। न्यायाधीश के द्वारा यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो तभी ट्रांसफर किए जाएंगे।कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर गंभीर शिकायत,अनियमित या लापरवाही के मामले में भी किया जा सकते हैं।

लोकायुक्त ,ईओडब्ल्यू या पुलिस द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके साथ ही त्यागपत्र ,निलंबन ,सेवानिवृत्ति ,पदोन्नति या मृतक कर्मचारियों के पद रिक्त होने पर ट्रांसफर किए जाएंगे।यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका है।तो उसका भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

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Rahul Srivastava

मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है मैं नरसिंहपुर जिले से हूं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय मैं अखबारों में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ-साथ समाचार लेखन का काम भी किया और अब समाचार लेखन का काम की नई शुरुआत कर रहा हूं मेरे द्वारा लिखे गए कंटेंट पूर्णता सत्य होंगे और आपको यह कंटेंट अच्छे लगेंगे।

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