Income Tax Payers News: 15 जनवरी तक नहीं बढ़ेगा ब्याज और पेनल्टी का बोझ शेड्युल में हुआ अच्छा खासा बदलाव

वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।

Income Tax Payers News:  आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां साल के अंतिम दिन आयकर बताओ के लिए राहत भरा ऐलान हो गया है जी हां बताया जा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विलंबित आयकर रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

बताया जा रहा है कि यह 31 दिसंबर को ही समय सीमा खत्म हो रही थी 15 जनवरी तक के रिटर्न दाखिल कर सकेगी और यहां प्रत्यक्ष केंद्रीय करर्बोध ने इस संबंध में अधिसूचना को दे दिया गया है वित्तीय वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने से शेड्यूल में अच्छा खासा बदलाव भी हो गया है।

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जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की थी जिसके बाद में व्यक्तिगत करदाता 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न लखीम कर सकते थे विलंबित रिटर्न दाखिल करने की पर ₹500000 वाले आयकर दाता को ₹1000 पेनल्टी और इससे अधिक आयकर वाली करदाताओं को ₹5000 पेनल्टी भी चुकाना पड़ रही थी ।

पंकज शाह के मुताबिक पूर्वक निर्धारित समय सीमा के मुताबिक एक जनवरी 2025 से सभी व्यक्तिगत आयकर दाताओं को विलंबित रिटर्न भरना उसके पेनल्टी बढ़ जाती उन्हें कर और ब्याज के मुकाबले 25% तक पेनल्टी देना पड़ती है ।

अब सीबीटी में जो अधिसूचना को जारी किया है उसे करदाताओं को इस अतिरिक्त भोज से छुटकारा मिल जाएगा वह 1000 और ₹5000 की पेमेंट के साथ में अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे ।

15 दिनों की यह छूट सेल का व्यक्तिगत के लिए है साथ ही विलंबित रिटर्न के साथ कुछ नियम भी होते हैं।

जिसमें आयकर दाता अपने घाटे को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता और उसके साथ में नियमों के मुताबिक कुछ खास प्रकार की छूट भी नहीं मिलती।

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Shailendra

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