Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई एमपी बोर्ड को फटकार जानिए क्या था मामला
पेपर में कम नंबर दिए जाने के मामले में एमपी बोर्ड की गलती को मानते हुए स्टूडेंट को राहत

Jabalpur High Court: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां जबलपुर के हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ में 12वीं के गणित के पेपर में कम नंबर दिए जाने के मामले में एमपी बोर्ड की गलती को मानते हुए स्टूडेंट को राहत देने का निर्देश दे दिया गया।
बताया जा रहा है यहां जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ में 12वीं में गणित के पेपर में कम अंक का देने के मामले में एमपी बोर्ड की गलती को मानते हुए स्टूडेंट को राहत देने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने एमपी बोर्ड पर ₹25000 हर जाना लगाया है और स्टूडेंट को नहीं मार्कशीट जारी करने का आदेश दिया है।
जाने क्या था मामला
जानकारी के लिए बता देते हैं कि छतरपुर जिले के हनुमान बाग निवासी साकेत तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया था जिसमें याचिका में यहां कहां गया था कि उसने 2023 में कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी।
लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट में गलत मूल्यांकन के वजह से उसके 12 सवालों के सही उत्तरों के नंबर नहीं दिए गए पुनर मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई उसने जबलपुर हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया।
हाई कोर्ट ने किया मॉडल आंसर शीट से मूल्यांकन
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं की सुनवाई के बाद में हाई कोर्ट ने स्टूडेंट की आंसर शीट मांगा करके मॉडल आंसर शीट से मिलान किया जिसके बाद में यहां पाया गया की 12 सवालों के उत्तर सही होने के बाद में गलत मार्क नंबर नहीं दिए गए थे।
हर्जाने और नई मार्कशीट के आदेश
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां एमपी बोर्ड पर हाईकोर्ट ने ₹25000 का जुर्माना लगाया और स्टूडेंट को संशोधित मार्कशीट 6 सप्ताह के अंदर जारी करने के निर्देश दे दिए गए ।
जिसमें कोर्ट ने यहां कहा कि यार काम दूसरी व्यक्ति सेवा सुनने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल स्वतंत्र है।