नरसिंहपुर में नेता जी के बेटे पर केस दर्ज ,फॉर्च्यूनर का गेट खोलकर बनाई रील वीडियो वायरल
Narsinghpur viral video : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील कई बार मनोरंजन से आगे निकलकर जोखिम का मामला बन जाती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आया एक वीडियो इसी वजह से चर्चा में है। वायरल वीडियो में एक युवक चलती फॉर्च्यूनर के खुले गेट पर लटककर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। सामने चल रही दूसरी गाड़ी से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है।
वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्टंट कर रही फॉर्च्यूनर के पीछे पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। इनमें हूटर और लाल-नीली बत्ती नजर आती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, गोटेगांव के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के पुत्र नीर प्रजापति के खिलाफ मगवानी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने तथा वाहन से स्टंट करने के आरोपों को लेकर की गई है।
चलती फॉर्च्यूनर से गेट पर लटककर बनाया वीडियो
वायरल वीडियो में शाम के समय एक सुनसान सड़क पर काली फॉर्च्यूनर दिखाई देती है। गाड़ी की छत पर लाउडस्पीकर लगे नजर आते हैं। वीडियो में वाहन का अगला गेट खुला हुआ है और गुलाबी शर्ट पहना एक युवक उसी गेट पर लटककर हाथ फैलाते हुए दिखाई देता है। इस दौरान सामने चल रही दूसरी गाड़ी से पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी रील बनाने के लिए चलती गाड़ी के साथ वीडियो शूट किया गया।
पीछे हूटर बजाती दिखीं पुलिस की गाड़ियां
इस वीडियो का दूसरा पहलू भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। स्टंट करती फॉर्च्यूनर के पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती दिखाई देती हैं। वीडियो में लाल-नीली बत्तियां और हूटर भी नजर आ रहे हैं।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस वाहनों के वहां मौजूद होने की वजह या उनके एस्कॉर्ट करने की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए इस हिस्से को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय वायरल वीडियो में दिखाई दे रही चीजों तक ही बात सीमित रखना उचित है।
पुलिस ने नीर प्रजापति के खिलाफ दर्ज किया मामला
जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नीर प्रजापति के खिलाफ मगवानी थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामला तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने तथा वाहन से स्टंट करने से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 285 के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
