बड़ी खबर: गुणवत्ता जांच में फेल हुआ Patanjali Ghee, बाजार में मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
Mp Big News,Patanjali ghee : मध्य प्रदेश में पतंजलि गाय के घी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अहम कदम उठाया है। कंपनी के 200 एमएल पैक वाले गाय के घी का एक विशेष बैच खाद्य प्रयोगशाला की जांच में असुरक्षित पाया गया है। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पूरे प्रदेश में संबंधित बैच की बिक्री, वितरण और सप्लाई रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
यह मामला बैच नंबर FAWB260017 से जुड़ा है, जिसकी निर्माण तिथि अप्रैल 2026 बताई गई है। छिंदवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस बैच का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। रिपोर्ट में उत्पाद को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद विभाग ने बाजार में उपलब्ध स्टॉक वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कराई।
इस कार्रवाई का सीधा असर उन डिस्ट्रीब्यूटरों, दुकानदारों और अन्य खाद्य कारोबारियों पर पड़ेगा, जिनके पास संबंधित बैच का घी मौजूद है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाजार में यह उत्पाद बिक्री के लिए मिलता है, तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए भी बैच नंबर की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई विशेष बैच FAWB260017 को लेकर की गई है। उपलब्ध जानकारी में पतंजलि के सभी गाय के घी उत्पादों पर प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है।
बिक्री, वितरण और सप्लाई पर तत्काल रोक
विभाग के निर्देश के मुताबिक इस बैच के घी की बिक्री, वितरण और आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता और रिटेलर के पास जो भी स्टॉक है, उसकी पहचान करके उसे वापस लिया जाएगा। वापस आए उत्पाद को बाकी खाद्य सामग्री से अलग रखना होगा। उस पर 'फूड रिकॉल- बिक्री के लिए नहीं' लिखकर उसे चिन्हित करना भी जरूरी है।
उपभोक्ताओं तक भी पहुंचानी होगी जानकारी
पतंजलि फूड्स लिमिटेड को अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेताओं, रिटेलरों और संबंधित खाद्य कारोबारियों को रिकॉल की सूचना तुरंत देने के निर्देश मिले हैं। जिन उपभोक्ताओं तक यह बैच पहुंच चुका है, उन्हें भी जानकारी देनी होगी। विभाग ने इसके लिए ई-मेल, फोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करने को कहा है।

बाजार में मिला तो जब्त होगा घी, कानूनी कार्रवाई भी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि FAWB260017 बैच का घी बाजार में मिलने पर उसे तुरंत जब्त किया जाएगा। साथ ही निर्माता और संबंधित विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
कंपनी को देना होगा पूरे स्टॉक का हिसाब
रिकॉल की प्रक्रिया में कंपनी की जवाबदेही भी तय की गई है। कंपनी को इस बैच की कुल उत्पादन मात्रा, वितरण, बाजार में भेजे गए स्टॉक और वापस मिले उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना होगा।
वापस आए घी को नष्ट करने, निस्तारण या नियमों के तहत दोबारा प्रसंस्करण का काम निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। रिकॉल पूरा होने के बाद कंपनी को अपनी रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज खाद्य विभाग को सौंपने होंगे।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि यदि संबंधित बैच का घी बाजार में मिलता है, तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। निर्माता और संबंधित विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह कार्रवाई संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और रिकॉल निर्देशों के आधार पर की जा रही है। आगे की कार्रवाई में कंपनी और विक्रेताओं की ओर से नियमों के पालन तथा रिकॉल प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।
