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सिवनी के शांति वन रिसोर्ट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नाबालिग से जुड़े मामले में संचालक का बेटा समेत 3 गिरफ्तार


Seoni news hindi live : मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ग्रामीणों की सतर्कता से एक बड़ा मामला सामने आया है। कुरई थाना क्षेत्र के सुकतरा-बादलपार मार्ग पर स्थित हवाई पट्टी के पास बने 'शांति वन रिसोर्ट' में पुलिस ने छापा मारकर रिसोर्ट संचालक के बेटे सहित तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई रिसोर्ट में चल रही संदिग्ध गतिविधियों और एक 17 वर्ष 11 माह की नाबालिग लड़की को वहां बार-बार बुलाए जाने की ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई। बरघाट के एसडीओपी ललित गठरे के अनुसार, ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

ग्रामीणों की सजगता से हुआ संदिग्ध गतिविधियों का भंडाफोड़

सुकतरा और बादलपार इलाके के स्थानीय ग्रामीणों को लंबे समय से शांति वन रिसोर्ट में आने-जाने वाले लोगों और वहां की गतिविधियों पर शक था। इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान होने और पास में ही घनी आबादी होने के कारण स्थानीय लोग और समाजसेवी पहले से ही चिंतित थे। जब ग्रामीणों का संदेह गहराया, तो उन्होंने एकजुट होकर रिसोर्ट का रुख किया। ग्रामीणों को वहां देखकर रिसोर्ट के अंदर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ही हंगामा शुरू हो गया। माहौल बिगड़ता देख ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय कुरई थाना पुलिस को दी।

एक महीने से चल रहा था खेल, पुलिस ने दी दबिश

पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि रिसोर्ट संचालक का 23 वर्षीय बेटा और डूंडासिवनी का निवासी अंकित सनोडिया अपने दो अन्य साथियों की मदद से इस नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर रिसोर्ट बुलाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 15 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच इस नाबालिग को कई बार रिसोर्ट के कमरों में लाया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत हरकत में आई पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो नाबालिग से जुड़ा यह पूरा मामला खुलकर सामने आ गया।

नई कानूनी धाराओं (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसा है। बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ देश के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) (बलात्कार), 64(i), 137(2) (अपहरण), और 3(5) (समान मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही, पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 3 और 4 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) और 3(2)(वीए) को भी जोड़ा गया है।

रिसोर्ट को सील करने की तैयारी, प्रशासन सख्त

पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से विस्तृत जांच कर रही है। कानून व्यवस्था और व्यावसायिक परिसर का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस अब सख्त प्रशासनिक कदम उठा रही है। इसके तहत स्थानीय तहसीलदार को पत्र भेजकर शांति वन रिसोर्ट को तत्काल प्रभाव से सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान रिसोर्ट में मौजूद अन्य लोगों से भी गहन पूछताछ की गई। जांच के दौरान वहां रुके दो दंपतियों ने पुलिस के सामने अपने विवाह से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया।