MP Police News: पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर 15 दिन रोक, जानें वजह
Mp Big News,MP Police News : मध्य प्रदेश में नवरात्रि और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य अवकाश पर 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रोक रहेगी। इस दौरान पुलिस बल को त्योहारों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रखा जाएगा।
नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दुर्गा पंडाल, धार्मिक आयोजन और अन्य कार्यक्रम होंगे। ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने छुट्टियों को लेकर यह व्यवस्था लागू की है।
यह आदेश DGP कैलाश मकवाना के निर्देश पर विशेष शाखा की ओर से जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सामान्य छुट्टियां मंजूर नहीं की जाएंगी। हालांकि, किसी कर्मचारी को वास्तविक आपात स्थिति होने पर छुट्टी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।
11 से 25 अक्टूबर तक सामान्य छुट्टियों पर रोक
पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यानी 15 दिनों की अवधि में सामान्य अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इस अवधि में नवरात्रि से लेकर दशहरा तक विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम और सार्वजनिक आयोजन होंगे। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी महत्वपूर्ण रहेगी। पुलिस बल की उपलब्धता बनाए रखने से संवेदनशील इलाकों में गश्त, पैदल मार्च और अन्य सुरक्षा गतिविधियों के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध रह सकेंगे।
इमरजेंसी में मिल सकती है छुट्टी, लेकिन मंजूरी जरूरी
छुट्टियों पर रोक का मतलब यह नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में अवकाश नहीं मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, इसके लिए सामान्य प्रक्रिया से अलग वरिष्ठ स्तर से अनुमति लेनी होगी। पुलिसकर्मियों को आपातकालीन अवकाश के लिए सीधे पुलिस अधीक्षक या जोनल आईजी से मंजूरी लेनी होगी। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के अवकाश के लिए DGP की अनुमति आवश्यक होगी।
विशेष शाखा की ओर से जारी आदेश की प्रतियां संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजी गई हैं। इनमें उप पुलिस महानिरीक्षक, जोनल पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा), पुलिस महानिदेशक और राज्य स्थिति कक्ष प्रभारी शामिल हैं। इससे संबंधित अधिकारियों को त्योहारों के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करनी होगी।
पुलिसकर्मियों के लिए क्या है पूरा नियम?
- 11 से 25 अक्टूबर तक सामान्य अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।
- आपात स्थिति में छुट्टी लेने की अनुमति मिल सकती है।
- इमरजेंसी अवकाश के लिए पुलिस अधीक्षक या जोनल आईजी की मंजूरी जरूरी होगी।
- वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी के लिए DGP की अनुमति लेनी होगी।
- पाबंदी खत्म होने के बाद पात्र पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।
- त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की उपलब्धता से गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने में मदद मिलेगी।
