Sports News Without Access, Favor, Or Discretion!

  1. Home
  2. Latest Big News

MP Transfer Policy 2026: आज से शुरू होंगे तबादले, 15 जून तक जारी रहेंगे आदेश


Madhya Pradesh Transfer Latest News : मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने आज से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटा लिया है, जिसके बाद अब प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में उन रिक्त पदों को भरने पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। राज्य सरकार ने तबादलों की इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नीति के अनुसार, किसी भी स्तर पर होने वाले स्थानांतरणों में पारदर्शिता बनी रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। राज्य स्तर पर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समन्वय और अनुमति के बाद ही संभव होंगे। वहीं, जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों की बागडोर जिला कलेक्टर के हाथों में होगी, लेकिन इसके लिए संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की सहमति अनिवार्य है। तबादला नीति में कुछ विशेष सेवाओं को दायरे से बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, और राज्य वन सेवा के अधिकारियों के लिए प्रक्रिया अलग बनी रहेगी। इसी तरह, मंत्रालय के कर्मचारियों के तबादले भी इस सामान्य नीति के दायरे में नहीं आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए पहले से ही एक पृथक नीति निर्धारित है, जिसके तहत उनके स्थानांतरण किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्मचारी फिलहाल जनगणना के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में जुटे हैं, उनका इस अवधि में तबादला नहीं किया जाएगा ताकि कार्य की निरंतरता प्रभावित न हो। पुलिस महकमे में तबादलों की हलचल सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के स्थानांतरण 5 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षा सहित अन्य विभागों ने भी जिलों में तैनात कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तलब किया है ताकि रिक्तियों का सटीक आकलन किया जा सके। नई नीति में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर एक निश्चित सीमा तय की गई है, ताकि प्रशासन पर अचानक कोई बड़ा बोझ न आए। यदि किसी विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 200 तक है, तो वहां 20 फीसदी तबादले हो सकते हैं। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में यह सीमा 15 फीसदी और 1000 से 2000 तक की संख्या वाले विभागों में 10 फीसदी रखी गई है। जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2001 से अधिक है, वहां केवल 5 फीसदी तबादले ही किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को इसे आधिकारिक रूप से जारी किया था। सरकार ने तबादलों के लिए 15 जून तक की डेडलाइन तय की है। इसका मतलब है कि संबंधित विभाग इसी समय सीमा के भीतर अपने आदेश जारी कर सकते हैं। इस तारीख के बाद प्रदेश में तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह समय सीमा इसलिए तय की गई है ताकि सरकारी कार्यों में सुगमता बनी रहे और बार-बार होने वाले प्रशासनिक बदलावों से कामकाज पर असर न पड़े। जो भी प्रक्रिया होनी है, वह अब अगले 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।