MP Government Employees: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में बदलाव नए साल से लागू
कर्मचारियों को उनकी वेतन रकम अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी के द्वारा दी जाएगी

MP Government Employees: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में बदलाव नए साल से लागू आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है।
जी हां बताया जा रहा है कि राज्य की सरकार नहीं है फैसला लिया है कि आप पंचायत तथा जनपदों के कर्मचारियों को उनकी वेतन रकम अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी के द्वारा दी जाएगी यह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर है ।
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जिसमें यह नया नियम 20 जनवरी 2025 से प्रभावित हो जाएगा जिसके द्वारा पंचायत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
वेतन भुगतान के लिए स्टांप ड्यूटी का उपयोग
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज्य और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के अंतर्गत एक प्रतिशत तक अतिरिक्त स्ट्रांग ड्यूटी लगाने का आदेश को जारी कर दिया है।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां रकम का उपयोग पंचायत के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए भुगतान में किया जाएगा और यह योजना के अंतर्गत गांव के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त काम का उपयोग भी किया जाएगा।
जनवरी से लागू होगा यह नियम
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जारी किए गए यह आदेश के मुताबिक 20 जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू किया जाएगा पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान इसी अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की रकम से किया जाएगा।
इसके बाद में रकम बचेगी वह गांव के विकास कार्यों में खर्च होगी और यह रकम ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा पंचायत में भेजी जाएगी और यह रकम जनसंख्या के आधार पर वितरित भी होगी।
कर्मचारियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह नया आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक को सचिवों और जनपद पंचायत के पदाधिकारी को अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी से वेतन का भुगतान होगा यह व्यवस्था पंचायत के कर्मचारियों को वित्तीय मदद के साथ-साथ पंचायत के भी विकास को बढ़ावा देगी।
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