MP के 7 लाख कर्मचारी को लेकर जारी हुआ नया फरमान अब कर्मचारीओ को होगा आर्थिक नुकसान
राज्य के कर्मचारियों को क्रमन्नति में बदलाव करते हुए नया प्रावधान (MP Government New Decision) किया गया है ।
MP Government New Decision:मध्य प्रदेश के कर्मचारी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया फरमान जारी किया है इस फरमान के तहत अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे आर्थिक नुकसान होगा ।
आपको बता दें कि मोहन सरकार ने पदोन्नति को लेकर यह बड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें यदि कोई कर्मचारी अपने ट्रांसफर के दर से प्रमोशन नहीं लेता है तो ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा उच्च वेतन का लाभ अब नहीं मिलेगा इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया गया है
कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वित्तीय लाभ
इस नए आदेश के तहत अब राज्य के कर्मचारियों (MP Government Employees News) को क्रमन्नति में बदलाव करते हुए नया प्रावधान किया गया है इसके तहत कोई कर्मचारी उच्च वेतनमान का लाभ लेने के बाद भी अगर अपना प्रमोशन लेने से मन करता है करता है तो नए आदेश के मुताबिक उसकी बड़ी हुई तनखा का लाभ अब नहीं दिया जाएगा यह आदेश लागू कर दिया गया है
सरकार ने बदली पदोन्नति के नियम
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (MP Government News) के आदेश क्रमांक 887/1998160/2024/1/3 के अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें क्रमन्नति का लाभ दिया गया है । और जब उच्च पद पर वह पदोन्नति किया जाता है । और ऐसी स्थिति में पदोन्नति लेने से इनकार करता है । तो उसे प्रदान किए गए समस्त क्रमण्यति वेतन का लाभ भी समाप्त कर दिए जाएंगे ।
जारी हुआ नया आदेश
इसके साथ ही पदोन्नति आदेश (MP Government News) में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा । कि शासकीय सेवक की पदोन्नति का परित्याग करता है । तो उसे पदोन्नति के आवाज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमण्यति वेतन का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा ।
आदेश में यह भी लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है ।
यह भी पढिए :- .MP में अतिथि शिक्षक 2024-25 की नियुक्ति का टाइम टेबल जारी जल्दी देखे …
तो उसे पूर्व से ही स्वीकृत उच्च उत्तर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ दे नहीं होगा ।
मध्य प्रदेश शासन के इस नए आदेश को जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा पुराने निर्णय प्रकरणों में पुनः नहीं खोले जाएंगे यह भी आदेश में सख्त लिखा गया है ।
कर्मचारी संगठन का विरोध
हालांकि मध्य प्रदेश शासन के इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठन विरोध जाता रहे हैं कर्मचारी कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति के बाद कई बार ट्रांसफर हो जाता है ऐसे में पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारी ना चाहते हुए भी इसे छोड़ देते हैं ।
इसलिए सरकार को एक बार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति के तौर पर विचार करना चाहिए बरहाल जो भी हो मुख्यमंत्री का यह नया फरमान जारी हो चुका है ।
यह भी पढिए :-MPPSC Recruitment 2024: 895 पदों पर निकली है भर्ती जल्द करें आवेदन, जानें डिटेल
Click Here :- Join WhatsApp Group | Join Whatsapp Channel