MP Govt Teachers: मध्यप्रदेश के लाखो सरकारी शिक्षकों को बड़ा झटका इन सुविधाओं पर लगा ब्रेक
अब शिक्षकों को ग्रेच्युचटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा

MP Govt Teachers: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ा झटका दे दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि अध्यापक संवर्ग के लगभग सवा दो लाख शिक्षकों की सेवा को भर्ती दिनांक नहीं मान करके आप शिक्षा संपर्क के मर्ज करने के बाद में नियुक्ति की तिथि मानी जा रही है।
बताया जा रहा है कि इससे आप शिक्षकों को ग्रेजुएट तथा पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान झेलना पड़ रहा है शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाई कोर्ट और श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे।
यह स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरू कर दी गई थी। जो की 2013 तक चलती रही और यह अध्यापक संवर्ग के दो लाख 37000 शिक्षक कार्यरत है उसे समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय की कर्मचारी माने जाते थे।
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जो कि शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य शिक्षा संवर्ग के अध्यापकों का सम्मेलन नहीं किया गया और नई तारीख जुलाई 2018 की स्थिति से नियुक्ति करती है।
इन सुविधाओं पर लगा ब्रेक
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह अध्यापकों को मिलने वाली सीनियरिटी पदोन्नति कम उन्नति ग्रेजुएट और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर सरकारी शिक्षकों पर ब्रेक लग गया है बताया जा रहा है कि यदि अध्यापकों का संविलय किया जाता है तो यह सिर्फ इन सभी सुविधाओं का फायदा मिलता है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में शिक्षा विभाग के सभी विलेन की जगह 2018 में नए कैटल में नियुक्ति कर दी है जिससे आप शिक्षकों का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है।
हाई कोर्ट में लगाई अध्यापकों ने गुहार
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि अध्यापकों ने हाईकोर्ट जबलपुर इंदौर ग्वालियर में याचिका को दायर किया गया जिसमें याचिकाओं में नियुक्ति के जगह वरिष्ठता का वेतन विसंगतियां पेंशन की गुहार लगाई थी।
इधर विभाग के अधिकारियों का यह मानना है की नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी लोग शिक्षण संचनालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि श्रम न्यायालय से प्राप्त नोटिस को गंभीरता से लिया जाए।
DPI ने किया मध्यप्रदेश को आदेश
आपको यह जानकारी के लिए बता देते लोग शिक्षक संरचनालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे नवीन सब वर्ग के लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले नवीनतम वर्ग का सेवाकाल 5 वर्ष से कम है।
पेंशन नियमों के अंतर्गत उन्हें ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं है जिसमें लोक सेवकों द्वारा श्रम न्यायालय एवं ग्रेजुएट की मांग को लेकर की याचिका लगाई जा रही थी।
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