अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मिलेगा यह लाभ , जबलपुर हाईकोर्ट का फरमान
जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वाशासकीय व जनभागीदारी कॉलेज के अतिथि शिक्षकों को आरक्षण देने का अंतरिम आदेश जारी किया। यह आदेश इन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

- हाईकोर्ट का अहम आदेश, अतिथि शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
- 25 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया गेस्ट फैकल्टी को
- एमपीपीएससी भर्ती के तहत होगा लाभ, रिजल्ट फिलहाल रोका
MP Guest Teachers Good News: अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के पक्ष में बड़ा आदेश दिया है। दरअसल, स्वाशासकीय और जनभागीदारी कॉलेजों में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को अब 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह फैसला कोर्ट की युगलपीठ, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने एमपीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्ती में इन गेस्ट फैकल्टी को भी आरक्षण देने का आदेश दिया है।
क्या है गेस्ट फैकल्टी और आरक्षण का मामला? दरअसल, इन कॉलेजों में कार्यरत 33 गेस्ट फैकल्टी ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षा विभाग ने MPPSC के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर और खेल अधिकारियों के लिए 2,117 पदों पर भर्ती निकाली है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे वर्षों से इन कॉलेजों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और इन्हें आरक्षण का लाभ देने के आदेश दिए।
कोर्ट का यह आदेश उन गेस्ट फैकल्टी के लिए खास है जो लंबे समय से इन कॉलेजों में काम कर रहे थे, लेकिन आरक्षण के लाभ से वंचित थे। अब, उनके लिए यह एक अहम कदम साबित हो सकता है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि एमपीपीएससी को रिजल्ट फिलहाल जारी नहीं करना चाहिए, जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
इस फैसले से जहां गेस्ट फैकल्टी को राहत मिलेगी, वहीं उच्च शिक्षा में काम करने वाले कई शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि अब वे भी अपनी मेहनत का सही मूल्यांकन पा सकेंगे।
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