मध्य प्रदेश में होली 2026 पर दो दिन का अवकाश, 3 और 4 मार्च को स्कूल-बैंक बंद
MP Holi Holiday 2026 : होली से पहले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने होली 2026 के मौके पर अवकाश की घोषणा में बदलाव करते हुए अब दो दिन की छुट्टी तय कर दी है। इसका सीधा असर स्कूलों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों पर पड़ेगा, जो इन तारीखों पर बंद रहेंगे।
यह फैसला प्रशासनिक आदेश के जरिए पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुविधाजनक तरीके से मनाया जा सके।
पहले क्या था आदेश, अब क्या बदला
शुरुआत में राज्य सरकार ने केवल 3 मार्च 2026 को होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। लेकिन इस साल होली का कैलेंडर सामान्य से अलग है। 2 मार्च को होलिका दहन होगा। परंपरा के अनुसार अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण कई जगहों पर रंग खेलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी।

इसी पृष्ठभूमि में 4 मार्च को रंगोत्सव मनाए जाने की बात सामने आई। कर्मचारियों ने भी मांग रखी कि यदि रंगों की होली 4 मार्च को होगी तो उस दिन दफ्तर खुले रखना व्यावहारिक नहीं होगा। इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने आगे बढ़ाया और अंततः इसे मंजूरी मिल गई।
3 और 4 मार्च को रहेगा अवकाश
संशोधित आदेश के अनुसार 3 मार्च और 4 मार्च 2026, दोनों दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 4 मार्च को ‘निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत छुट्टी घोषित की गई है। इसका अर्थ है कि उस दिन बैंक भी बंद रहेंगे।
राज्य सरकार की अधिसूचना पूरे मध्य प्रदेश में समान रूप से लागू होगी। सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी और निजी स्कूल, तथा बैंक इन दो दिनों तक बंद रहेंगे।











