MP Kalyani Sahayata Yojna: विधवाओं को आर्थिक सहारा इस स्कीम में मिलेगी मदद देखे कब और कैसे उठाएं फायदा

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर के निधन के बाद में उनकी विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।

MP Kalyani Sahayata Yojna: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रम कल्याण मंडल द्वारा कल्याणी सहायता योजना को चलाई जाती है जी हां बताया जा रहा है क्या इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर के निधन के बाद में उनकी विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।

जी हां बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर के निधन के बाद में उनकी पत्नियों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए यह स्कीम को संचालित किया है इस योजना के अंतर्गत हर 6 महीने के 6000 की सहायता दी जाती है यानी कि सालाना ₹12000 की आर्थिक सहायता रकम मिलती है ।

आपको बता रहे थे कि जब तक विधवा जीवित है और दोबारा शादी नहीं करती है तब तक के यहां आर्थिक सहारा मिलते रहेगा।

जाने योजना के मुख्य फायदे

हर 6 महीने में 6000 की आर्थिक सहायता सालाना कल 12000 की सहायता मदद सीधे बैंक का अकाउंट में भेजी जाएगी सहायता रकम पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा जाने कब और किस मिलेगा फायदा मजदूर की मृत्यु के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

सही आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर सहायता रकम जारी कर दी जाएगी हर साल एक हलकनामा देना होता है की विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं किया ।

एलिजिबिलिटी

  1. आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो आवेदक मृत मजदूर की विधवा हो।
  2. मृत मजदूर किसी औद्योगिक संस्था में काम से कम 1 वर्ष से कार्यरत हो ।
  3. मजदूर मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत हो।
  4. विधवा को किसी अन्य सरकारी योजना का सहायता नहीं मिल रहा हो।
  5. औद्योगिक संस्थान में श्रम कल्याण निधि में नियमित योगदान दिया हो ।

अधिकारी और फीस

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की योजना को मंजूरी देने वाले अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी आवेदन के लिए बोर्ड कोई भी सुनकर नहीं लेता है लेकिन लोक सेवा केंद्र द्वारा ताई फीस देनी पड़ती है और स्वीकृति का प्रथम अपील सहायिका कल्याण आयुक्त और द्वितीय अपील कल्याण आयुक्त के पास कर सकते हैं।

देख जरूरी डॉक्यूमेंट

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र
  • मजदूर का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक खाता विवरण
  • विधवा का पुनर्विवाह ना होने पर शपथ पत्र
  • अन्य मांगे गए डॉक्यूमेंट

कैसे करें आवेदन

  • नजदीकी लोक सेवा केंद्र आश्रम कल्याण केंद्र जाकर के आवेदन को ऑफलाइन कर सकते हैं ।
  • आवेदन फार्म मंडल की क्षेत्रीय कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं ।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है।
  • आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद भी दी जाएगी ।
  • आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना एसएमएस से दे दी जाएगी।

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Shailendra

I am Shailendra, I have done my B.Com from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur. After graduating in B.Com (Computer Science), I have also done LLB. I keep myself informed about the country, world and social concerns and I am fond of writing. I like writing good articles.

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