Mp letest News : इन जिला शिक्षा अधिकारीयो को,लापरवाही करने पर हुआ नोटिस जारी ,जानिए क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश के पांच जिलों में बड़वानी, छतरपुर, शहडोल, खरगोन और धार द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

- जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत
- पांच जिलों में निर्देशों का उल्लंघन किया गया
- इन जिलों के DEO के नाम पर नोटिस
Mp letest News : मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लोक शिक्षण संचनालय भोपाल के पांच जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्हें कारण बताओ 2 दिन का अल्टीमेट दिया गया है।इसके बाद एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5 DEO मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत
लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 163. भोपाल, दिनांक 17.12.2024 के द्वारा नवीन पोर्टल में शासकीय विद्यालयों का सत्यापन दिनांक 24.12.2024 तक पूर्ण करने के निर्देश एवं प्राईवेट विद्यालयों का सत्यापन करने के लिए दिनांक 28.12.2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे।
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जिसमें सभी जिलों से 02 लोकसेवकों को इस बावत् प्रशिक्षण भी दिनांक 17.12.2024 से 19.12.2024 को दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पांच जिलों में बड़वानी, छतरपुर, शहडोल, खरगोन और धार द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए इन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन का दोषी माना गया है।
इन जिलों के DEO के नाम पर नोटिस
शासकीय निर्देश की उल्लंघन करने पर बड़वानी ,छतरपुर ,शहडोल, धार और खरगोन के देव को नोटिस जारी किए गए हैं कि इन्होंने निर्देशों का उल्लंघन किया है एवं अपने पद्य दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कार्यवाही करने से पहले अल्टीमेट दिया गया है।
जिसके तहत कार्य 02 दिवस से पूर्ण करवाकर, अपना प्रतिवाद 07 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। दिए गए समय में कार्य पूर्ण न होने पर और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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