MP News : सरकार ने जारी किया विभागो को बजट,मगर हाथ बांध दिए
निर्देश में बताया गया है।कि यह प्रतिबंध निर्माण कार्य केंद्र की सहायता से संचालित योजनाएं और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लागू नहीं किया जाएगा।

- प्रतिबंध निर्माण कार्य केंद्र की सहायता से संचालित योजनाएं
- इनमें अनुमति के बाद ही खर्च किया जाएगा
- आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था
MP News : मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले वित्त विभाग में सरकारी विभागों को बजट दे दिया है। लेकिन सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी यह दावा किया है की आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।इसके द्वारा दो श्रेणियां तय की गई है। मुक्त श्रेणी में शत प्रतिशत रकम विभागों को दी जाएगी पूरा बजट दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में वित्त विभाग से अनुमति के बाद विभाग रकम खर्च कर सकता है।इसमें सरकारी योजनाएं भी शामिल की गई है।
प्रतिबंध निर्माण कार्य केंद्र की सहायता से संचालित योजनाएं
विभागों को तय बजट राशि तीन-तीन माह में दी जाएगी सभी विभागों से वित्त विभाग ने कहा है कि यदि त्रैमासिक व्यय सीमा में कुछ संशोधन करना हो तो 15 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजा जा सकता है। राज्य सरकार ने 50 करोड रुपए से ज्यादा के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। और जरूरत होने पर भुगतान के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है निर्देश में बताया गया है।कि यह प्रतिबंध निर्माण कार्य केंद्र की सहायता से संचालित योजनाएं और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लागू नहीं किया जाएगा।
इनमें अनुमति के बाद ही खर्च किया जाएगा
मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, नगरीय क्षेत्रों में मेट्रोपॉलियन प्राधिकरणों का गठन, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण, निजी निवेश से शासकीय संपत्ति का निर्माण, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना, वृंदावन ग्राम योजना,सीएम केयर योजना,डेयरी विकास योजना, फिल्म सिटी योजना, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास, लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुयमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, सिंचाई एवं पेयजल योजना का सौर ऊर्जीकरण, परपरागत खेलों को प्रोत्साहन योजना को शामिल किया गया है।
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