CBI का खुलासा एमपी के 500 कॉलेज होंगे बंद भोपाल के 5 कॉलेज अपात्र
मध्य प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेज में से सिर्फ 200 को ही संचालित योग्य माना गया है
MP Nursing Colleges 2024: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश में एक बार पहले सीबीआई सर्जरी चली है जिसकी रिपोर्ट में यहां सामने आया है कि अब मध्य प्रदेश के 500 नर्सिंग कॉलेज बंद हो जाएगी तथा 200 कॉलेज ही नर्सिंग के लिए योग्य रहेगी क्योंकि यह सीबीआई की जांच के बाद में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया है।
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेज में से सिर्फ 200 को ही संचालित योग्य माना गया है और यह बच्चे हुए सही 500 कॉलेज और योग्य है प्रारंभिक सीबीआई जांच में 169 कॉलेज को संचालन के योग्य बताया था लेकिन फिर सीबीआई जांच पर सवाल उठने पर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए गए कि यह जांच को दोबारा की जाए।
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जिसमें इस नई जांच में केवल 87 कॉलेज को ही मान्यता मिली है उसके बाद में बचे हुए कॉलेज की पुनर जांच की गई जिसमें से 73 कॉलेज को संचालन योग्य पाया गया ।
150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज संचालन योग्य
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि ऐसे ही 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को संचालन के लिए योग्य माना गया है जिसमें सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की 73 नर्सिंग कॉलेज में कमियां भी पाई गई है और इसमें से 26 कॉलेज में अपनी कमियों को पूरा कर लिया है।
लेकिन चार कॉलेजों ने सीबीआई की जांच के दबाव में स्वयं ही संचालन से इनकार कर दिया गया कुछ मामलों को अभी होल्ड पर भी रखा गया है।
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भोपाल की यह पांच नर्सिंग कॉलेज आफ पटना
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 नर्सिंग कॉलेज में से पांच अपात्र पाए गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज ने भी अपनी कमियां को पूरा कर लिया है उसी की वजह से इन्हें पात्र माना गया है।
भोपाल में 10 नर्सिंग कॉलेज में कमियां पाई इसमें से पांच को अपात्र घोषित कर दिया तीन को संचालन योग्य पाया गया दो कॉलेज का निर्णय होल्डर पर रखा है वही सागर से बुंदेलखंड नर्सिंग कॉलेज का संचालन योग्य नहीं पाया गया है।
हाई कोर्ट ने दिया आदेश
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में शुक्रवार को यहां आदेश जारी कर दिया गया था कि ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेज में से जुड़े 10 मामलों को जबलपुर मुख्य पीठ में ट्रांसफर किया जाए और यह याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि यह मामले सत्र 2022 के नर्सिंग कॉलेज को लेकर के काउंसलिंग के फैसलों के खिलाफ में टायर अपीलों से संबंधित है।
और इसमें डायरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन ने 17 खत्म होने के बाद में कॉलेज के पक्ष में अतिरिक्त सीटों की मान्यता देने का आदेश को भी जारी कर दिया गया था लेकिन इस 17 खत्म होने के वजह से प्रशसकों ने इस आदेश को लागू नहीं किया उसके बाद में प्रभावित कॉलेज ने इस फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट में दायर की है।
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