MP Private Schools Students: कलेक्टर ने दिए इन 32 स्कूलों को 265 करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश 50% फीस भरकर दे सकेंगे परीक्षा

MP Private Schools Students: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट में अभी भाव को को 10 फिटी वृद्धि के साथ में कुल फीस का 50% 17 कम जमा करने की निर्देश देती दिए गए हैं जी हां बताया जा रहा है कि इसके बाद में बच्चों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है।
हाई कोर्ट में अभी कहां है की फीस बच्ची थी तभी बाव अगले महीने में जमा कर सकते हैं और यहां चीफ जस्टिस सुरेश कुमार का अथवा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ के मामले में सुनवई 17 मार्च को तय कर ली गई।
यह बताया जा रहा है कि विभिन्न नीचे स्कूलों द्वारा दायर की गई अपील के अंतर्गत मध्य प्रदेश अभिभावक संघ के सचिन गुप्ता ने हस्तक्षेप आवेदन को पेश किया है और संघ के तरफ से अधिवक्ता सुरेश वर्मा ने यह बताया है की जमा फीस नहीं करने के कारण कुछ निजी स्कूल बच्चों को परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर रहे हैं ।
इन स्कूलों को 265 करोड वापस करने के निर्देश
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि कलेक्टर ने लगभग 32 स्कूलों को 265 करोड रुपए वापस करने के निर्देश दिए गए हैं स्कूल संचालक ज्यादा फीस वसूल रहे हैं 13 अगस्त 2024 को यहां हाई कोर्ट जिला कमेटी के उसे आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
जिसमें निजी स्कूलों को फीस रिफंड करने के लिए कहां गया था और समिति द्वारा निर्धारित फीस की गई थी क्राइस्ट चर्च स्कूल सेंटर एलॉयसिस स्कूल ज्ञान गंगा स्टीमफील्ड और स्कूलों की तरफ से यह अपील को दायर किया गया ।
जिला कमेटी ने बढ़ाई फीस वापस करने का आदेश
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह आप विद्यार्थियों के अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने यहां दलील दिए कि जिला कमेटी के इस आधार पर आदेश को जारी किया गया था।
स्कूलों में ऑनलाइन पोर्टल पर फीस वृद्धि की जानकारी कारपोरेट नहीं किया था जिला कमेटी ने वर्ष 2017 तथा 18 में वर्ष 2024- 25 के शैक्षणिक सत्र के बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश को जारी किया गया था इसके अलावा कमेटी में वर्तमान सत्र की फीस भी तय की गई थी।
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