शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति जारी सिर्फ इनको मिलेगा फायदा
दिसंबर 2024 तक की बीपीएससी और दूसरी (Teacher Transfer Policy) योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नए स्कूलों में ट्रांसफर के साथ में पोस्टिंग किया जाएगा।
Teacher Transfer Policy आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां राज्य की सरकार के तरफ से सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियुक्त शिक्षकों के लिए अब नई ट्रांसफर पॉलिसी (New transfer policy) की घोषणा भी हो गई है जी हां बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक की बीपीएससी और दूसरी योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नए स्कूलों में ट्रांसफर के साथ में पोस्टिंग किया जाएगा।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां शिक्षकों को आप मुख्यालय स्तर से ही ट्रांसफर तथा पोस्टिंग मिलेगी जिसमें स्थानीय निकायों से नियुक्त हुए शिक्षकों का ट्रांसफर दूसरी जगह पर नहीं किया जाएगा यह बिहार के लाखों सरकारी स्कूल शिक्षक का स्थानांतरण को लेकर के इंतजार भी खत्म हो गया।
जी हां जिसमें बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के द्वारा नहीं तबादले की नीति को जारी किया गया जिसमें इस साल के दिसंबर महीने तक के ट्रांसफर किया जाएगा।
और यहां राज्य शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा दी गई जानकारी है की ट्रांसफर को लेकर के बहुत ही जल्दी शिक्षक कर्मचारियों के आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद में इसी साल के दिसंबर 2024 खत्म होने से पहले इन शिक्षकों को राज्य के नए स्कूल भी स्कूलों में ट्रांसफर के साथ पोस्टिंग की जाएगी।
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें टीचर ट्रांसफर पॉलिसी (New transfer policy) करते समय दूसरी जरूरत के साथ राज्य स्तरीय वरीयता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
और इसमें अगर कोई महिला शिक्षक का पति सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे में महिला शिक्षक को उनके पति के कार्य स्थल के साथ आधार पर तबादले का स्थान दिया जाएगा।
जबकि कैंसर या अन्य कोई दूसरे का इलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षा क्या उनके परिवार के सदस्य उनके पसंदीदा जिले अनुमंडल या पंचायत क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग को भी कर सकते हैं।
विधवा, तलाकशुदा तथा अन्य महिलाएं शिक्षकों को भी उनके पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग की प्रायोरिटी मिलेगी।
नहीं तबादला नीति के अंतर्गत हर 5 साल में टीचर के ट्रांसफर होना अनिवार्य हो गया।
स्कूल में कुल शिक्षक और छात्र अनुपात बुनियादी ढांचे और खाली पदों के आधार पर शिक्षकों की नई पोस्टिंग होगी तबादले के लिए अधिकतम 10 जगह से चुनाव कर सकेंगे।
शिक्षक स्थानांतरण नीति
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया है कि स्थानांतरण नीति में मात्र योग्यता परीक्षा पास करने वाले उपखंड तथा पुराने वेतनमान वाले कर्मचारियों को ही योग्य माना जाएगा स्थानीय उद्योगपति से नियुक्त होने वाले कोई भी शिक्षक सरकार की ट्रांसफर नीति का फायदा उठाने के लिए पत्र नहीं है।
सरकार की यह नीति में कई महत्वपूर्ण नियम को लागू किया गया है जिसमें पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल में ही पोस्टिंग नहीं मिलेगी पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का तबादला मुख्यालय स्तर से किया जाएगा।
जो नहीं चाहते ट्रांसफर नहीं मिलेगी उनको पोस्टिंग
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री नया जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक तबादला नीति के दायरे में वही शिक्षक कर्मचारी आने वाले हैं जिसके राज्य में बीएससी या फिर कोई अन्य योग्यता वाली परीक्षाओं को पास किया है।
और उसी के साथ में यहां नीति बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों तथा पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू की गई है इसमें मुख्यमंत्री ने बताया है कि बीपीएससी TRE-1 तथा TRE-2 और योग्यता परीक्षा पास करने वाली शिक्षकों के द्वारा यदि ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प नहीं भरा गया तो ऐसे में उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
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