एमपी बोर्ड सख्त स्टांप पेपर पर जमा करना होगा शिक्षकों और कर्मचारियों को शपथ पत्र
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों तथा कर्मचारियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

- माध्यमिक शिक्षा मंडल नई निजी स्कूलों को मान्यता देने के नियमों को सख्त बना दिया है।
- शिक्षकों तथा शैक्षिक कर्मचारियों को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना है ।
- इस पहल से न केवल बच्चों की सुरक्षा होगी ।
MP Board School Teacher Recognition Rules: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल नई निजी स्कूलों को मान्यता देने के नियमों को सख्त बना दिया है जी हां बताया जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों तथा कर्मचारियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।
बताया जा रहा है कि यहां शपथ पत्र में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खिलाफ में प्राप्त अपराधों की संरक्षण अधिनियम या कोई भी अन्य प्राप्त के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं है ।
स्टांप पेपर पर होगी शपथ
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि शिक्षकों तथा शैक्षिक कर्मचारियों को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर यह शपथ पत्र को जमा करना होगा और उसमें स्कूल का नाम पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां को भी दर्ज करना होगा।
और उसी के साथ में याद रखना भी करना होगी कि उनके खिलाफ में प्रदेश या देश में कोई भी थाने में पोक्सो एक्ट भारतीय दंड संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कोई भी आपराधिक मामला दर्जन नहीं है और उसी के साथ में घोषणा करना होगा कि वह मूल रूप से किसी स्थान से संबंधित है।
स्कूल को जारी करना होगा विज्ञापन
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट को सूरज बच्चों की सुरक्षा पक्की करने के लिए अब अलग से विज्ञापन भी देना होगा जिसमें स्कूल को बताना होगा कि स्कूल चलने वाली समिति ट्रस्ट या संस्था के किसी भी अधिकारी शिक्षा क्या कर्मचारियों के खिलाफ में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
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और उसी के साथ में स्कूल में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए जिससे खिलाफ में पोक्सो अधिनियम या किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया हो स्कूलों को प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारियों से अलग-अलग शपथ पत्र लेकर के उनकी सत्यता की पुष्टि भी करनी पड़ेगी।
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित शिक्षा विभाग में दी जानकारी
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि शिक्षा विभाग की जानकारी के अनुसार इस पहल से न केवल बच्चों की सुरक्षा होगी बल्कि अब स्कूल प्रशासन में भी सुधार आएगा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है।
कि स्कूलों की मान्यता या नवीनीकरण के लिए इस नियम का अनुपालन अनिवार्य करना होगा और बिना किसी मान्यता की आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
और यह सितंबर के शहर में कमला नगर इलाके में एक नीचे स्कूल के आईटी शिक्षक पर 3 साल की बच्ची के यौन शोषण करने का आरोप लगा हुआ था टीचर पर स्कूल में ही एक नाबालिक लड़की के रेप करने का आरोप लगा हुआ था मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी थी।
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