Transfer in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश कर्मचारियों ट्रांसफर प्रक्रिया पर बिग अपडेट जाने कब से होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर
राज्य में 2 साल से ट्रांसफर से बन नहीं हटाया गया है
Transfer in Madhya Pradesh: जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को यह महंगाई भत्ते के जैसे ही अब नई पॉलिसी नहीं ट्रांसफर पॉलिसी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
जी हां बताया जा रहा है कि इस साल ट्रांसफर से बैन नहीं हटेगा क्योंकि यहां मोहन सरकार मीट सेशन में तबादले करने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं दिखाई दे रही है।
बताया जा रहा है कि ऐसे में ट्रांसफर पॉलिसी अपने साल तक चलने की उम्मीद है डेढ़ साल से अधिक का समय बीत गया है लेकिन अभी तक के कोई भी ट्रांसफर से बन नहीं हटाया गया और उसी के वजह से कर्मियों में नाराज की दिनों दिन बढ़ते जा रही है।
लेकिन यहां बीते दिनों कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखते हुए कहां है कि राज्य में 2 साल से ट्रांसफर से बन नहीं हटाया गया है और यहां प्रशासनिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से करना जरूरी है।
बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर नीति बहुत ही जल्द घोषित की जाना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश में तबादले हो सके ऐसे में उम्मीद यह बताई जा रही है कि बीजेपी सदस्यता अभियान और एमपी विधानसभा उपचुनाव के बाद में अक्टूबर के लास्ट में ट्रांसफर से बैन हटाने पर विचार भी हो सकता है लेकिन अभी तक के इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
टल सकती नई ट्रांसफर पॉलिसी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां खबरों के अनुसार मानी जाए तो मार्च अप्रैल तक के नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy 2024 ) लागू भी की जा सकती है जी हां क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार यह नहीं चाहती है कि मीट सेशन में ट्रांसफर में कोई अव्यवस्था हो जी हां उसके लिए तबादले न होने के पीछे सबसे बड़े कारण यह स्कूल शिक्षा विभाग है।
क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक है वही बोर्ड सहित सभी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो गई है और इस ऐसे में बीच 17 में ट्रांसफर होने से व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है बताया जा रहा है कि इसी को देखते हुए सरकार फिलहाल बेन हटाने के मुंड में नजर नहीं आ रही है।
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यदि बहुत आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री के समन्वय से ट्रांसफर किए जाते रहेंगे और लेकिन यह बेन हटते ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी।
बेन हटाने पर 20% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां राज्य की सरकार हर साल में जून में ट्रांसफर से बैन हटा देती है जिसमें अधिकतम 20% करने का अधिकार विभागीय मंत्रियों को दिया जाता है।
जिसमें बताया जा रहा है कि नहीं ट्रांसफर नीति के अंतर्गत यदि बेन हटाया जाता है तो यह एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर ट्रांसफर भी होंगे लेकिन कोई भी सम वर्ग में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं किया जा सकेंगे।
यहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के अंदर ट्रांसफर करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों तो राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद में ट्रांसफर होगी।
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