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31 जुलाई है आखरी तारीख! फटाफट करे आवेदन वरना नहीं मिलेगा मुआवजा

पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Scheme)प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई

PM Fasal Bima Yojana : आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत यह खरीफ फसल में फायदा को लेने के लिए अब यह किसानों के पास मे कुछ ही समय बचा हुआ है। जी हा और यह जानकारी के लिए आपको बता देते है की यह ऐसे में अगर(PM Fasal Bima Scheme) किसान समय पर जरूरी काम को नहीं करवाते है तो उन्‍हें 1 रुपए भी बीमा की रकम को प्राप्‍त नहीं होगी।

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जी हा और यह अब खरीफ फसल के लिए भी यह 31 जुलाई से पहले किसानों को बीमा को करवाना होगा, जी हा और अब उससे यह उनकी खरीफ की फसलों को होने वाले सभी नुकसान की भरपाई भी हो सके। जी हा यह ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान को नहीं झेलना पड़ेगा। जिसके लिए अब सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना शुरु करने के पीछे का उद्देश्‍य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की(PM Fasal Bima Scheme) भरपाई को करना है।

31 जुलाई से पहले करें ये काम

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह किसान भाई अगर अपना फसल का बीमा फायदा को लेना चाहते है तो यह उसके लिएसबसे अच्छी खबर है जी हा यह अपनी जमीन पर लगाई गई सभी फसल का बीमा को करवा लेना चाहिए।

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जिसकी सभी जानकारी इन्श्योंरेन्स कम्पनी के पास मे यह खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए कृषकों को कपास के लिए 5 प्रतिशत एवं बाकी सभी अधिसूचित फसलों के लिए यह कुल बीमित रकम(PM Fasal Bima Scheme) का का 2 प्रतिशत प्रीमियम रकम के रूप में जमा कराना होगा।

एक नजर बीमा राशि पर

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह कृषकों को बाजरा की फसल के लिए यह प्रति हैक्टेयर 47834 बीमित रकम को 956.68, ज्वार की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर यह 32332 बीमित रकम को 646.64, कपास की फसल के लिए यह प्रति हैक्टेयर 30441 बीमित रकम पर यह 1522.05, ग्वार की फसल के लिए यह जी हा यह प्रति हैक्टेयर 60479 बीमित रकम का यह 1209.58, तिल की फसल के लिए यह प्रति हैक्टेयर का यह (PM Fasal Bima Scheme)40205 बीमित रकम पर 804.1 प्रति हैक्टेयर कृषक को प्रीमियम रकम को जमा करानी होगी।

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72 घंटे के अंदर देनी होती है सूचना

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की नुकसान होने पर कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर से यह भारत सरकार से संचालित यह कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन न.14447 पर सूचना को देनी होगी और उसके अलावा अब यह कृषि विभाग और यह बैंक या क्रॉप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से अब यह (PM Fasal Bima Scheme)सूचित किया जा सकता है।

अगर यह ऋणी कृषक इस योजना से अलग रहना चाहते है तो उसमे यह अब नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व 24 जुलाई तक बैंक में जाकर के उसको लिखित में सूचित भी करना होगा, वरना यह योजना में सम्म्लित नहीं माना जाएगा और इसमे नामांकित ऋणी कृषक नामांकन की अंतिम तिथि (PM Fasal Bima Scheme)से भी दो दिवस पूर्व 29 जुलाई तक बीमित फसल के नाम मे परिवर्तन को करा सकते है।

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Shailendra

I am Shailendra, I have done my B.Com from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur. After graduating in B.Com (Computer Science), I have also done LLB. I keep myself informed about the country, world and social concerns and I am fond of writing. I like writing good articles.

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