मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मध्य प्रदेश शासन ने की जारी की ट्रांसफर नीति जानिए किस तरीके से होंगे ट्रांसफर
वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है किंतु कार्य सुविधा की दृष्टि को देखते हुए कंडीका 9 नियम अनुसार संशोधन किया जा रहा है
MP Transfer policy 2025: मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज 29 जनवरी 2025 को अपने पत्र क्रमांक 6-1/2025/एक/9 के तहत राज्य स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति संशोधन 2025 का आदेश जारी किया है कहां गया है ।
कि 24 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर स्थानांतरण हेतु नीति जारी की गई थी वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है किंतु कार्य सुविधा की दृष्टि को देखते हुए कंडीका 9 नियम अनुसार संशोधन किया जा रहा है जिसमें प्रबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण हो सकेंगे लिए आपको बताते हैं क्या है मुख्य बिंद
- प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादित परिस्थितियों में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवाओं के स्थानांतरण के आदेश विभाग मंत्री से प्रशासकी अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकते हैं जिसमें गंभीर बीमारी तथा कैंसर लकवा हृदय घाट पक्षपात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर
- ऐसे न्यायालय निर्णय के अनुक्रमांक में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त कोई और विधि विकल्प शेष न हो किंतु ऐसी स्थिति में स्थानांतरण किया जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो
- शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत गंभीर अनियमित गंभीर लापरवाही जिसमें विभागीय द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के उल्लंघन के क्रमांक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो
- लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तथा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण
- निलंबन त्यागपत्र सेवानिवृत्ति पदोन्नति प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फल स्वरुप रिक्त पदों पर इसके संबंध में विभाग का यह मत हो की लोक हित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है
- किंतु ऐसी व्यक्तियां जो स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सम्मिलित की जाएगी परियोजना का कार्य पूर्ण होना अथवा पद अनियंत्रित स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा
- उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भर सड़क सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनकी करने से विभाग नीति के अनुरूप नहीं हो पता है ऐसे में प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करें
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— mpbignews (@mpbignews) January 29, 2025
इन निम्न बिंदुओं के आधार पर अब मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण ट्रांसफर हो सकेंगे नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।